सोमवार, 29 नवंबर 2021

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2021 | ( NATIONAL FOOD SECURITY ACT )2021 NFSA

 

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2021 | ( NATIONAL FOOD SECURITY ACT )2021 NFSA

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और ज्यादातर जनसँख्या या तो कृषि कार्य या मजदूरी कार्य से अपना जीवन यापन कर रही है जिसमे से बहुत से नागरिक ऐसे है जिनको 2 वक़्त का खाना भी नसीब नहीं होता है  राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2021 (NFSA) के तहत राजस्थान के उन लोगो को कम मूल्य पर खाद्य सामग्री वितरित की जाती है जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये योजना का लाभ दिलाया जाता है ऐसे नागरिक जिनका नाम राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2021 में  अभी तक नहीं जुडाया है वो नागरिक निर्धारित प्रपत्र भरकर जमा करवा सके राजस्थान की जनता में बहुत से लोगो ने नाम नाम पहले से ही जुडवा लिया है आप को भी अगर अपना नाम जुडवाना है तो समय रहते इस योजना के लिए आवेदन करे |

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2021 ( NATIONAL FOOD SECURITY ACT )2021 NFSA



राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य- 

वास्तविक तोर से देखे तो ये योजना भारत सरकार द्वारा लागू कि गयी है जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीब लोगो को कम मूल्य में खाद्य सामग्री मुहेय्या कराने का है जिसके तहत अलग अलग तरह की श्रेणी निर्धारित की गई है अगर आप उस श्रेणी में आते है तो आप इस योजना का आवेदन भरकर जमा करवा सकते है


राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रताए-

अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो आप निम्नलिखित पात्रता आपके पास होनी चाहिए-

राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना |NFSA में ग्रामीण क्षेत्र में समावेशन हेतु समावेशन के पात्रता संबंधी मापदण्ड निर्धारित किये गये है , जो निम्न प्रकार है

  • अन्त्योदय राशन कार्ड वाले परिवार
  • BPL राशन कार्ड वाले परिवार
  • स्टेट BPL राशन कार्ड वाले परिवार
  • अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
  • मुख्यमंत्री जीवनरक्षा कोष
  • एकल महिलाये
  • श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
  • पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
  • कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार
  • कचरा बीनने वाले परिवार
  • शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएँ
  • गैर सरकारी सफाई कर्मी
  • स्ट्रीट वेण्डर
  • साईकिल रिक्शा चालक
  • पोर्टर (कुली)
  • कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
  • घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन वागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक
  • वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी
  • आस्था कार्डधारी परिवार
  • अनुसूजित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम 2315 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति
  • एड्स (उपार्जित प्रतियां अभावजनित संलक्षण रोग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार
  • सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार
  • पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार।
  • वृद्ध दंपत्ति जिनके केवल दिव्यांग संतान हो
  • निसंतान वृद्ध दंपत्ति

ऐसे परिवार द्वारा जो उपरोक्त योजनाओ में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं / वर्गो में शामिल है , उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा |

  1. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना
  2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
  3. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
  4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
  5. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
  6. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
  7. मुख्यमंत्री  निराश्रित पुनर्वास योजना
  8. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार
  9. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार
  10. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो  exclusion  (पात्र नहीं) शर्ता में न आते हो।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा (NFSA) के लिए आवश्यक दस्तावेज- 

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2021 के लिए आवेदन करने के लिए विभाग द्वारा कुछ दस्तावेज निर्धारित किये है जो आपके पास होने चाहिए अगर इनमे से कोई एक भी दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आप इस योजना के लिए अपात्र है

आवेदन फॉर्म के लिए यहा क्लिक करे-

  • राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड
  • जो नागरिक जिस समावेशन श्रेणी में आते है उस श्रेणी का दस्तावेज
  • पहचान पत्र
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • आवेदन फॉर्म

नोट:-यह सभी दस्तावेज आपके पास आवश्यक रूप से होने चाहिए अगर आपके पास इनमे से कोई भी एक दस्तावेज नहीं है तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते है


खाद्य सुरक्षा योजना 2021 के लाभ-

इसका सबसे पहला लाभ है की आपके परिवार को राजस्थान सरकार द्वारा कम मूल्य में खाद्य सामग्री दी जाती है जिससे की गरीब नागरिक अपना भरण पोषण आसानी से से कर सके और अपने जीवन यापन में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आये

खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए परिवार के प्रति सदस्य को 2 रूपये प्रति किलो के हिसाब से गेंहू वितरित किये जाते है जिससे गरीब परिवार आसानी से अपना खाना खा सके

खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए BPL राशन कार्ड धारक परिवार को 1 रूपये किलो के हिसाब से प्रति व्यक्ति गेंहू वितरित किये जाते है

खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए BPL राशन कार्ड धारक के परिवार वालो को कम मूल्य में चीनी वितरित की जाती है

खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए परिवार वालो को मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना का लाभ मुफ्त में मिलता है बीमा कराने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता है आप पहले से ही इस योजना से जुड़े हुए होते है

राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर कई लोककल्याणकारी योजनाये निकालती रहती है जिसका फायदा सबसे पहले खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए नागरिको को मिलता है


खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपात्र कौन है| खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन कौन नही कर सकता

  • वह नागरिक जो INCOME TAX RETURN फाइल करता है वह नागरिक इस योजना के लिए पात्र नहीं है वह इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता है
  • नागरिक के पास 200 वर्ग फीट जमींन  या इससे ज्यादा वर्ग फ़ीट का पक्का मकान बना हुआ है वो नागरिक इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता है
  • सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए अपात्र है
  • ऐसे कृषक जिनकी कृषि भूमि सीमांत किसान से ज्यादा है वो नागरिक इस योजना के लिए अपात्र है
  • अगर नागरिक के पास चार पहिया वाहन है वो भी इस योजना के लिए अपात्र है


खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन कैसे करे-

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2021 के लिए आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम नागरिक गरीब होना चाहिए उसके बाद उपर दिए हुए सारे दस्तावेज उसके पास होने चाहिए उसके बाद आपको FOOD DEPARTMENT की अधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र निकालना होगा उस आवेदन को सत्य रूप में जो भी जानकारी मांगी जाये वो पूर्ण रूप से भरनी होगी तत्पश्चात आपको सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज उसके साथ सलग्न करने होंगे

फिर आगे की प्रक्रिया में आपको यह दस्तावेज और आवेदन पत्र अपनी पंचायत या नगर पालिका में जाकर जमा करवाने होंगे वंहा से आपको आपके आवेदन की रशीद दे दी जाएगी जिसे आपको संभाल कर रखना होगा उस रशीद के द्वारा आप अपने आवेदन की स्थिति आसानी से देख सकते है

राजस्थान सरकार द्वारा हर जगह पर ईमित्र सेवा केंद्र निर्धारित किये हुए है अगर आप चाहे तो दस्तावेज और आवेदन पत्र ईमित्र सेवा केंद्र भी जमा करवा सकते है ईमित्र संचालक द्वारा आवेदन भर कर आपको आवेदन की स्लिप दे देगा जिसे आप संभाल क्र रख ले भविष्य में अगर आपको अपने आवेदन की जानकारी देखनी हो तो उस एप्लीकेशन नम्बर के जरिये आप खुद भी अपने आवेदन की जानकारी देख सकते है

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2021 ( NATIONAL FOOD SECURITY ACT )2021 NFSA



खाद्य सुरक्षा योजना की स्थिति कैसे देखे-

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2021 की जानकारी देखने के लिए राज्य सरकार द्वारा जनसुचना पोर्टल पर इस योजना से जुडी हुई हर जानकारी को डाला गया है अगर आप चाहे तो जनसुचना पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की जानकारी ले सकते है और अपनी पंचायत में कितने NFSA से जुड़े हुए है उनकी भी जानकारी बड़ी आसानी से निकाल सकते है उसके लिए आपको सर्वप्रथम jansoochna.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा उसके बाद आपको सर्च बार में FOOD लिखकर सर्च करना होगा उसके बाद आपके सामने FOOD DEPARTMENT की सार्री सर्विस दिखाई देगी उसमे से आपको NATIONAL FOOD SECURITY ACT. 2013 (NFSA) वाला आइकॉन दिखाई देगा जिस पर आप क्लिक कर आवेदन की पूरी जानकारी देख सकते है

 

ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपतक सबसे पहले अपने इस Website के माधयम से पहुँचआते रहेंगे emitragyaan.blogspot.com, तो आप हमारे Website को फॉलो करना ना भूलें ।

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